विदेशी मुद्रा सफलता की कहानियां

दिन के अंत में समाप्ति के साथ विकल्प

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आयकर से संबंधित सामान्य प्रश्न

1800 180 1961(or)

08:00 बजे से - 22:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र

आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न

1800 103 0025 (or)

08:00 बजे से - 20:00 बजे से (सोमवार से शुक्रवार

09:00 बजे से - 18:00 बजे से (शनिवार को)

कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.

एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न

07:00 बजे से - 23:00 बजे तक (सभी दिन)

निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए अनिवासी व्यक्ति

निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए अनिवासी व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फॉर्म

अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

अनिवासी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कर प्रयोजनों के लिए भारत का निवासी नहीं है। यह आदेश निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति अनिवासी है या नहीं, उसकी आवासीय स्थिति को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत निर्धारित करना आवश्यक है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह किसी भी पूर्व वर्ष में भारत का निवासी माना जाएगा:
1. यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों, या उससे अधिक की कालावधि के लिए भारत में है या
2. यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक कालावधि के लिए औरपिछले वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिन या उससे अधिक भारत में था।

कोई व्यक्ति जो उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है, उसे उस पूर्व वर्ष में अनिवासी के रूप में माना जायेगा।
हालांकि, एक भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति के संदर्भ में, जिसने वर्ष के दौरान भारत की यात्रा की है, उपरोक्त (2) के रूप में उल्लिखित 60 दिनों की कालावधि को 182 दिनों में प्रतिस्थापित किया जायेगा। समरूप रियायत उन भारतीय नागरिकों को उपबंध की गई है जो किसी भी पूर्व वर्ष में एक कर्मी दल सदस्य के रूप में या नौकरी के प्रयोजन से भारत से बाहर जाते हैं।

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा, निर्धारण वर्ष 2021-22 से, उपरोक्त अपवाद में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उपरोक्त (2) के रूप में उल्लिखित 60 दिनों की कालावधि को 120 दिनों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यदि कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जिसकी कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय के अलावा, पूर्व वर्ष के दौरान ₹ 15 लाख से अधिक है।

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा नई धारा 6(1A) भी लागू की है जो निर्धारण दिन के अंत में समाप्ति के साथ विकल्प वर्ष 2021-22 से लागू है। इसमें यह प्रावधान है कि एक भारतीय नागरिक जिसकी कुल आय ₹ 15 लाख (विदेशी स्रोतों से आय के अलावा) से अधिक है, वह भारत में निवासी के रूप में मानद/मान्य होगा, यदि वह किसी भी देश में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं दिन के अंत में समाप्ति के साथ विकल्प है।

यह विवरणी व्यक्ति (चाहे निवासी या अनिवासी) और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (HUF) के लिए लागू होती है

यह विवरणी व्यक्ति (चाहे निवासी या अनिवासी) और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (HUF) के लिए लागू होता है।

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निर्धारण दिन के अंत में समाप्ति के साथ विकल्प वर्ष 2022-2023 के लिए अनिवासी व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फॉर्म

अस्वीकरण:इस पेज की सामग्री केवल दिन के अंत में समाप्ति के साथ विकल्प अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन देने के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

अनिवासी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कर प्रयोजनों के लिए भारत का निवासी नहीं है। यह आदेश निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति अनिवासी है या नहीं, उसकी आवासीय स्थिति को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत निर्धारित करना आवश्यक है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह किसी भी पूर्व वर्ष में भारत का निवासी माना जाएगा:
1. यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों, या उससे अधिक की कालावधि के लिए भारत में है या
2. यदि वह पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक कालावधि के लिए औरपिछले वर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिन या उससे अधिक भारत में था।

कोई व्यक्ति जो उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है, उसे उस पूर्व वर्ष में अनिवासी के रूप में माना जायेगा।
हालांकि, एक भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति के संदर्भ में, जिसने वर्ष के दौरान भारत की यात्रा की है, उपरोक्त (2) के रूप में उल्लिखित 60 दिनों की कालावधि को 182 दिनों में प्रतिस्थापित किया जायेगा। समरूप रियायत उन भारतीय नागरिकों को उपबंध की गई है जो किसी भी पूर्व वर्ष में एक कर्मी दल सदस्य के रूप में या नौकरी के प्रयोजन से भारत से बाहर जाते हैं।

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा, निर्धारण वर्ष 2021-22 से, उपरोक्त अपवाद में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उपरोक्त (2) के रूप में उल्लिखित 60 दिनों की कालावधि को 120 दिनों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यदि कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जिसकी कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय के अलावा, पूर्व वर्ष के दौरान ₹ 15 लाख से अधिक है।

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा नई धारा 6(1A) भी लागू की है जो निर्धारण वर्ष 2021-22 से लागू है। इसमें यह प्रावधान है कि एक भारतीय नागरिक जिसकी कुल आय ₹ 15 लाख (विदेशी स्रोतों से आय के अलावा) से अधिक है, वह भारत में निवासी के रूप में मानद/मान्य होगा, यदि वह किसी भी देश में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

यह विवरणी व्यक्ति (चाहे दिन के अंत में समाप्ति के साथ विकल्प निवासी या अनिवासी) और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (HUF) के लिए लागू होती है

यह विवरणी व्यक्ति (चाहे निवासी या अनिवासी) और हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब (HUF) के लिए लागू होता है।

फीफा विश्व कप 2022: मेक्सिको के साथ परिदृश्य, स्टैंडिंग और टाईब्रेकर गोल अंतर पर समाप्त हो गए

फीफा विश्व कप 2022: मेक्सिको के साथ परिदृश्य, स्टैंडिंग और टाईब्रेकर गोल अंतर पर समाप्त हो गए

हम ग्रुप ए, बी, सी और डी समाप्त होने के साथ विश्व कप ग्रुप चरण के अंत में आ गए हैं और ग्रुप ई और एफ ने गुरुवार के एजेंडे को धूल चटा दी। अब तक, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इंग्लैंड, सेनेगल, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, पोलैंड और ब्राजील ने 16 के दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रत्येक समूह के अंतिम दौर में पांच और उनके साथ जुड़ेंगे। कतर भी दक्षिण अफ्रीका में शामिल हो गया क्योंकि वह एकमात्र विश्व कप मेजबान था जो ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने में विफल रहा। दिन के अंत में समाप्ति के साथ विकल्प आइए नजर डालते हैं कि अंतिम 16 में कौन उनके साथ शामिल हो सकता है और वहां पहुंचने के लिए उनका क्या रास्ता है।

टाईब्रेकर को देखते हुए, शुरुआत सरल है जिसमें सबसे अधिक अंकों वाली टीम सबसे आगे है। यदि दो टीमें अंकों के बराबर हैं, तो समग्र लक्ष्य अंतर जोड़ा जाता है। यदि उन्हें अभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो सबसे अधिक गोल करने वाली टीम आगे बढ़ने वाली टीम होगी। नियमों को केवल दो बंधी हुई टीमों के बीच आमने-सामने के मैच में फिर से लागू किया जाएगा। इसलिए उन मैचों में कुल अंकों के बाद आमने-सामने के गोल अंतर और गोल किए गए। यदि वे इसे पूरी तरह से बनाते हैं और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो अंत में यह उचित खेल में जाता है।

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फीफा विश्व कप 2022: मेक्सिको के साथ परिदृश्य, स्टैंडिंग और टाईब्रेकर गोल अंतर पर समाप्त हो गए

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